महासमुंद। जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत महानदी रेत घाट पर बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। इस मामले में खनिज विभाग की शिकायत पर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, 20 मई 2024 की शाम सहायक खनिज अधिकारी देवेंद्र साहू ने ग्राम खमतराई स्थित रेत घाट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक चैन माउंटेन मशीन से अवैध रेत खनन करते हुए मशीन ऑपरेटर जितेन्द्र साहू को पकड़ा गया। पूछताछ में जितेन्द्र ने बताया कि वह लक्की वर्मा, निवासी रायखेड़ा (जिला रायपुर) के कहने पर रेत खनन कर रहा था। खनिज अधिकारी ने मौके पर ही मशीन को सीलबंद कर दिया।
इसी रात पुनः सूचना मिलने पर खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने एक बार फिर खमतराई घाट पर दबिश दी, जहां दो हाईवा वाहनों में रेत भरते हुए चैन माउंटेन मशीन से फिर उत्खनन करते हुए कई व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इनमें ईश्वर चेलक, डीजे माण्डले, लखेश्वर निषाद, सहदीप साहू, महेन्द्र प्रताप सोनवानी और भूपेन्द्र सोनवानी शामिल थे।
पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने मिलकर अवैध रेत उत्खनन करने की बात स्वीकार की। 21 मई की सुबह तक जब्त की गई चैन माउंटेन मशीन और दोनों हाईवा वाहनों को तुमगांव थाने लाकर सुरक्षित रखा गया।
जांच में सामने आया कि उक्त अवैध कार्य रोहित कुमार यादव (निवासी जोबा) और प्रवीण कुमार टंडन (निवासी बरेकेल कला) के कहने पर अंजाम दिया गया। इन दोनों वाहन मालिकों ने चालक व ऑपरेटरों को रेत खनन के लिए भेजा था।
पूरे मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने महेन्द्र प्रताप सोनवानी, सुरेश मिरी, लखेश्वर उर्फ लक्की वर्मा, सहदीप साहू, डीजे माण्डले, भूपेन्द्र सोनवानी, प्रवीण टंडन, रोहित यादव और ईश्वर चेलक को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ भादवि की धारा 379, 34 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत FIR दर्ज की है।
खनिज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अवैध रेत उत्खनन से शासन को लगभग 2 लाख 3 हजार 808 रुपये की राजस्व हानि हुई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आगे भी इस तरह के अवैध कार्यों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।