सरायपाली (महासमुंद) : सरायपाली पुलिस ने 2 और 3 जुलाई 2025 को अवैध रूप से शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले तीन अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत मामला दर्ज किया है।
पहला मामला – ग्राम जोगनीपाली:
2 जुलाई 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जोगनीपाली में विजय नंद (पिता – मारकण्ड नंद, उम्र – 40 वर्ष) शराब पीने की सुविधा दे रहा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की, जहां से 2 नग 180 ML देशी प्लेन शराब की खाली शीशियां और 2 नग खाली डिस्पोजल गिलास जब्त किए गए, जिनसे शराब की गंध आ रही थी।
इस मामले में आरोपी धनेश कुमार साहू के विरुद्ध धारा 36(C) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है।
दूसरा मामला – ग्राम लिमऊगुड़ा:
3 जुलाई 2025 को पुलिस ने ग्राम लिमऊगुड़ा पुल के पास से परस राम निषाद (पिता – स्व. दाऊराम निषाद, उम्र – 58 वर्ष) को शराब सेवन की अवैध सुविधा देते पकड़ा। आरोपी के पास से 2 नग देशी शराब की खाली शीशियां और 2 डिस्पोजल गिलास बरामद किए गए, जिनसे शराब की गंध आ रही थी।
आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(C) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है।
तीसरा मामला – ग्राम पण्डापारा:
इसी दिन तीसरे मामले में ग्राम पण्डापारा में सुनील भोई (पिता – सानंद भोई, उम्र – 40 वर्ष) को उसके घर के सामने परछी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा देते पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से 2 खाली शराब की शीशियां और 2 डिस्पोजल गिलास, जिनसे शराब की गंध आ रही थी, बरामद किए।
इस पर भी धारा 36(C) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
पुलिस की अपील:
पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे और नशाखोरी पर नियंत्रण पाया जा सके।