लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में 1 जुलाई से 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इस आदेश के साथ ही प्रदेश सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन करें।
पेट्रोल पंपों पर नोटिस भी चस्पा होगा
इस संबंध में सभी पेट्रोल पंपों पर स्पष्ट रूप से नोटिस चस्पा किया जाएगा ताकि आम जनता को इस नई व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जा सके। यह कदम खासतौर पर उन नाबालिग छात्रों पर नजर रखते हुए उठाया गया है जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जताई चिंता
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त एवं अपर पुलिस महानिरीक्षक को इस विषय पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने हाल ही में एक बैठक आयोजित कर नाबालिगों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।
सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम
प्रदेश में अक्सर 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र-छात्राएं बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाए जाते हैं, जो दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रहे हैं। इस वजह से हाल ही में आयोग ने सभी संबंधित विभागों के साथ 6 जून को एक समन्वय बैठक भी की थी, जिसमें इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा हुई।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।