रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन की तैयारियाँ अब अंतिम चरण में हैं। इस सिलसिले में नगर निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 को संपन्न की जाएगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में यह प्रक्रिया 27 दिसंबर 2024 को निर्धारित की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर अब 7 जनवरी की नई तिथि तय की गई है।
आरक्षण की यह कार्यवाही रायपुर स्थित साइंस कॉलेज परिसर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। इस प्रक्रिया का अवलोकन करने के इच्छुक नागरिक तय समय और स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं।
यह आरक्षण प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष पद का आरक्षण) नियम 1999 के अंतर्गत की जा रही है। इसके तहत प्रदेशभर के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में महापौर और अध्यक्ष पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में आम चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके तहत यह आरक्षण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है। आरक्षण की घोषणा के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।