महासमुंद में 1 जुलाई से लागू नए कानूनों की जानकारी नागरिकों को दी जा रही है

महासमुंद, छत्तीसगढ़: आगामी 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में जनपद पंचायत महासमुंद, बसना और बागबाहरा में एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इस कार्यशाला का उद्देश्य सरपंचों और सचिवों को इन नए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना और उनके दायित्वों को स्पष्ट करना था।

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक, अनुविभागीय अधिकारीगण, जनपद पंचायत सीईओ, पुलिस विभाग तथा कानूनविदों की उपस्थिति में प्रतिभागियों को भारतीय दंड संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया गया।

पुराने कानूनों की जगह लेंगे नए कानून

कार्यशाला में बताया गया कि भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह अब तीन नए कानून लागू होंगे:

  • भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS)
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS)
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam – BSA)

हिट एंड रन कानून पर फिलहाल रोक

विशेष रूप से यह भी स्पष्ट किया गया कि हालांकि तीनों कानूनों को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) (जो हिट एंड रन मामलों से संबंधित है) को फिलहाल स्थगित रखा गया है। इसका मतलब यह है कि यह धारा अभी लागू नहीं होगी, जबकि अन्य प्रावधान प्रभावी होंगे।

सरपंच-सचिवों की भूमिका पर विशेष बल

कार्यशाला में भाग लेने वाले सरपंचों और सचिवों को बताया गया कि वे ग्राम स्तर पर इन कानूनों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्हें यह भी समझाया गया कि इन कानूनों के लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया में किस प्रकार का बदलाव आएगा और इससे आम जनमानस को क्या लाभ होगा।

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