छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त कदम: बिना HSRP नंबर प्लेट के वाहनों पर जुर्माना शुरू

गरियाबंद: शासन ने 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी (High Security Registration Plate) नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पहले भी लोगों को जागरूक किया जा चुका है और विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया था ताकि वाहन मालिक आसानी से नई नंबर प्लेट बनवा सकें।

जुर्माना लगेगा बिना HSRP नंबर प्लेट के वाहनों पर

शासन के निर्देशानुसार, अब बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस दिशा में स्थानीय परिवहन कार्यालय गरियाबंद ने भी सख्त कदम उठाते हुए वाहन मालिकों को जरूरी नंबर प्लेट बनवाने के लिए प्रेरित किया है।

गरियाबंद में 23 से 27 जून तक विशेष शिविर

परिवहन कार्यालय गरियाबंद ने जिले के सात स्थानों पर 23 जून 2025 से 27 जून 2025 तक विशेष शिविर का आयोजन किया है, ताकि वाहन मालिक बिना किसी परेशानी के HSRP नंबर प्लेट बनवा सकें। शिविर आयोजित किए जाने वाले स्थान इस प्रकार हैं:

  • नगर पंचायत भवन कोपरा
  • जनपद पंचायत भवन गरियाबंद
  • जनपद पंचायत भवन फिंगेश्वर
  • जनपद पंचायत भवन छुरा
  • जनपद पंचायत भवन देवभोग
  • जनपद पंचायत भवन मैनपुर
  • नगर पंचायत भवन राजिम

शिविर में किन दस्तावेजों की जरूरत होगी

शिविर में आवेदन करने के लिए वाहन मालिक को निम्न दस्तावेज साथ लाने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • वाहन की रजिस्ट्रेशन (आर.सी.) बुक
  • मोबाइल नंबर

इन दस्तावेजों के साथ वाहन मालिक अपना आवेदन जमा कर HSRP नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध

परिवहन विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर 9981329779 भी जारी किया है। इस नंबर पर वाहन मालिक HSRP नंबर प्लेट के आवेदन, मोबाइल नंबर अपडेटेशन या किसी अन्य संबंधित जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।

जागरूकता और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना वाहन सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है, क्योंकि यह नकली नंबर प्लेट बनाने से रोकता है और चोरी-छुपे वाहन की पहचान में मदद करता है। साथ ही, यह सरकार के कानूनों का पालन भी सुनिश्चित करता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *