बागबाहरा पुलिस ने शराब पीने-पिलाने के आरोपित को गिरफ्तार किया

बागबाहरा: बागबाहरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 जनवरी को अवैध शराब पिने-पिलाने के साधन उपलब्ध कराने वाले आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी विनोद बन गोस्वामी (उम्र 50 वर्ष), जो वार्ड नंबर 04 थाना पारा हनुमान मंदिर के पास बागबाहरा में अपने चखना दुकान पर लोगों को शराब पिने-पिलाने का सामान उपलब्ध करा रहा था, उसे पुलिस ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया।

पुलिस कार्रवाई का विवरण

पुलिस टीम बागबाहरा से तेन्दूकोना रोड, सिलाफ डेरा, एफसीआई धान फड़ के सामने पहुंची थी, जहां आरोपी की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। वहां जाकर आरोपी को अपने चखना दुकान में शराब पिने-पिलाने के लिए उपयोग में लाई जा रही सामग्री के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया गया।

आरोपी के कब्जे से जब्त सामान

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से निम्नलिखित अवैध सामान जब्त किया है:

  • दो नग देशी प्लेन शराब, प्रत्येक 50-50 मिलीलीटर की शीशी में, जिनकी कीमत 45 रुपए प्रति शीशी है।
  • तीन नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास, जिनमें शराब की गंध मौजूद थी।
  • दो पानी के पाउच, जिनकी कीमत 4 रुपए है।
  • जुमला कीमती कुल 49 रुपए।

आरोप और गिरफ्तारी

विनोद बन गोस्वामी पर धारा 36 (C) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना में मामला दर्ज किया। आरोपी जमानती होने के कारण सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया गया है। मामला वर्तमान में पुलिस विवेचना में है।

पुलिस की सतर्कता जारी

यह कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सामाजिक शांति और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके।

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