टोल टैक्स में राहत: नेशनल हाईवे पर 50 प्रतिशत की कटौती लागू होगी

नई दिल्ली, 2025 : सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की दरों में आधी कटौती का ऐलान किया है। यह राहत उन रास्तों पर लागू होगी जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे जैसे विशेष स्ट्रक्चर बने हैं। इससे वाहन चालकों को काफी आर्थिक मदद मिलेगी और यात्रा का खर्च कम होगा।

पुराना नियम और अब क्या बदला

पहले नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स NH Fee Rules, 2008 के तहत लिया जाता था, जिसमें किसी पुल, सुरंग या फ्लाईओवर की लंबाई को दस गुना करके टोल की गणना की जाती थी। इसका मतलब था कि यदि कोई 1 किलोमीटर का पुल था, तो उस पर 10 किलोमीटर के बराबर टोल देना पड़ता था। यह नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी खर्च आता है।

लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, टोल टैक्स की गणना करते समय दो तरीकों में से जो कम लंबाई होगी, उसी के आधार पर टोल टैक्स लगेगा।

नया कैलकुलेशन कैसे होगा

मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार:

  • नेशनल हाईवे के उस हिस्से की लंबाई जिसमें पुल, सुरंग या फ्लाईओवर है, उसकी लंबाई को 10 गुना किया जाएगा।
  • इसके अलावा पूरे हाईवे के उस हिस्से की लंबाई को 5 गुना किया जाएगा।
  • दोनों में से जो भी कम होगा, वही टोल टैक्स के लिए आधार माना जाएगा।

उदाहरण:
अगर कोई हाईवे 40 किलोमीटर लंबा है और उसमें पूरा हिस्सा पुल या सुरंग है, तो

  • 10 × 40 = 400 किलोमीटर
  • 5 × 40 = 200 किलोमीटर
    तो टोल टैक्स 200 किलोमीटर के आधार पर लगेगा, न कि 400 किलोमीटर पर।

इससे होगा कितना फायदा

इस बदलाव के कारण अब वाहन चालकों को टोल टैक्स का भुगतान केवल आधे (50%) की दर से करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पुल या सुरंग वाले हाईवे से गुजरने पर अब आपको पहले से आधा कम टोल देना होगा। इससे सफर सस्ता होगा और लंबे सफर करने वालों के लिए यह राहत बड़ी मदद साबित होगी।

सरकार का उद्देश्य

सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि जनता को वित्तीय राहत मिल सके और हाईवे यात्रा को आसान और किफायती बनाया जा सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों के खर्च को कम करने और टोल सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।

नया नियम कब से लागू होगा

यह नया टोल टैक्स नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी संबंधित टोल प्लाजा तथा अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है।

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